Supreme Court: 12 मार्च को होगी 6 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई
हाइलाइट्स
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बजट के दौरान अनुपस्थित रहने पर स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य दिया था करार
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स्पीकर के इस फैसले को गलत ठहराते हुए रद्द करने की मांग को लेकर दायर है याचिका
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
शिमला। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी। बागी विधायकों द्वारा स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में बजट के दौरान अनुपस्थित रहने के आधार पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले को गलत ठहराते हुए रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।