सुप्रीम कोर्ट : अब 18 मार्च को होगी कांग्रेस के छह अयोग्य विधायकों की सुनवाई
हाइलाइट्स
-
तीन सदस्यीय बेंच ने पूछा अयोग्य घोषित विधायक हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?
-
हालात विधायकों ने उत्पन्न किए, तभी उन्हें अयोग्य घोषित किया गया
-
देश और प्रदेश की जनता की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अयोग्य घोषित कांग्रेस के छह विधायकों की सुनवाई 18 मार्च को होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच में मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई। तीन सदस्यीय बेंच ने पूछा कि अयोग्य घोषित विधायक हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हालात विधायकों ने उत्पन्न किए, तभी उन्हें अयोग्य घोषित किया गया।
कांग्रेस और भाजपा सहित देश और प्रदेश की जनता की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। अगर फैसला बागियों के हक में हुए तो सियासी तूफान मचेगा। वहीं, अगर विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर रोक नहीं लगी तो छह विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग करने और व्हिप का उल्लंघन करने वाले छह विधायकों को प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अयोग्य करार दिया है। कांग्रेस के अयोग्य घोषित हो चुके विधायक चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्र दत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर और सुधीर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।