सुप्रीम कोर्ट: छह बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में सुनवाई आज
हाइलाइट्स
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें
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फैसले पर हिमाचल की सियासी नब्ज चलेगी
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छह विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो चुके हैं तय
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
शिमला, गीता भारद्वाज। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित कांग्रेस के छह विधायकों की सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। इन विधायकों के निष्कासन के बाद खाली छह विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों के साथ उपचुनाव घोषित कर चुका है। ऐसे में विधायकों के अयोग्य करने के फैसले पर होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी। या यूं कहें कि इस फैसले पर हिमाचल की सियासी नब्ज चलेगी। अगर सुक्खू सरकार के हक में फैसला होता है तो उपचुनाव होंगे और कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव अग्निपरीक्षा से कम नहींं होंगे। यदि सभी सीटें हारें तो यहां भाजपा का आपरेशन लोटस कामयाब होने के पूरे आसार होंगे। यदि बागी विधायकोंं के हक में फैसला हुआ तो भी सुक्खू का सीएम बने रहना चुनौती होगी। बागी और कुछ कांग्रेस के नेताओं की सांठगांठ कांग्रेस के लिए घातक साबित होगी।
इसलिए अयोग्य घोषित हुए विधायक
विधायक राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और देविंदर कुमार भुट्टो को सदन में पार्टी के पक्ष में मतदान करने के कांग्रेस के व्हिप का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
जानें क्या है पूरा मामला
राज्य सभा चुनावों में क्रास वोटिंग के कारण हिमाचल में कांग्रेस बहुमत के बावजूद हार गई। इससे बवाल खड़ा हो गया। क्रास वोटिंग करने वाले छह बागी विधायकों को व्हिप जारी किया गया और स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित किया। हिमाचल में सियासी खलबली मच गई। बागी विधायकों ने स्पीकर के अयोग्य ठहारने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पहले बागी विधायक हरियाणा के पंचकूला में रहे बाद में उन्हें उत्तराखंड शिफ्ट किया गया।