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अब 22 अप्रैल को सीपीएस मामले की सुनवाई

 

हाइलाइट्स

  • 22 से 24 अप्रैल तक लगातार अब इस मामले में बहस होगी और उसके बाद निर्णय होगा

  • राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी


शिमला। हिमाचल उच्च न्यायालय में सीपीएस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इस मामले की सुनवाई आज हुई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। 22 से 24 अप्रैल तक लगातार अब इस मामले में बहस होगी और उसके बाद निर्णय होगा। बता दें कि सुक्‍खू सरकार में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देते हुए भाजपा के 12 विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इनकी याचिका पर ही हाईकोर्ट बीते जनवरी महीने में सीपीएस द्वारा मंत्रियों जैसी शक्तियों का उपयोग न करने के अंतरिम आदेश दे चुका है। इसी मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है और दूसरे राज्यों के एससी में चल रहे सीपीएस केस के साथ क्लब करने का आग्रह कर चुकी है। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में ही केस सुनने के आदेश दिए है। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के एमएलए एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, ​दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। सरकार इन्हें गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान वेतन दे रही है।

 

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