Breaking: मनु सिंघवी ने हाइकोर्ट में राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को दी चुनौती, चुनाव रद्द करने की मांग
हाइलाइट्स
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व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की
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ड्रा ऑफ़ लॉट्स के जिस नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं, वह गलत है
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पर्ची में जिसका नाम निकले, वह चुनाव हार जाए,ऐसा कोई नियम नहीं
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
शिमला, संजू। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि ड्रा ऑफ़ लॉट्स के जिस नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं, वह गलत है। उन्होंने उच्च न्यायालय से इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पर्ची में जिसका नाम निकले, वह चुनाव हार जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया। उन्होंने चुनाव में ड्रा ऑफ़ लॉट्स की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है।
यह है मामला
बहुमत के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी मनु सिघंवी राज्यसभा चुनाव भाजपा के हर्ष महाजन से हार गए थे। हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 68 में से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34 और बीजेपी के हर्ष महाजन को भी 34 वोट पड़े थे।दोनों पक्षों में 34-34 वोट पड़ने के बाद नियमों के मुताबिक ड्रा ऑफ लॉट्स अपनाया गया।पर्ची में जिसका नाम निकला वह चुनाव हार गया।पर्ची में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला था और ऐसे में चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हो गई थी।