6. 25 पैसे प्रति यूनिट: बिना नक्शा पास भवन मालिकों को महंगी बिजली का झटका
हाइलाइट्स
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अनापत्ति के साथ मीटर लेने वालों को ही सस्ती दरों पर बिजली
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राज्य बिजली बोर्ड की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने लगाई मुहर
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
शिमला, गीता भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास भवन मालिकों को महंगी बिजली का झटका लगने वाला है। हजारों उपभोक्ताओं को घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब 6.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इनकी सब्सिडी भी बंद होगी। हर माह 60 यूनिट तक निशुल्क बिजली का भी लाभ नहीं मिलेगा। राज्य बिजली बोर्ड की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। ऐसे में अब घरेलू बिजली की दरें दो होंगी, एक बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र वालों के लिए दूसरी अनापत्ति प्रमाण पत्र वालों के लिए।
अलग से बिल जारी करने के निर्देश
राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के बाद राज्य बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को अलग से बिल जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी आधार पर अब बिजली बोर्ड ने भी अपनी तैयारी कर ली है।
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बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इसके लिए एक और याचिका नियामक आयोग में दायर की हैl इसके बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट आएगी की कब से लगे बिजली मित्रों पर यह नई दरे लागू होगी हालांकि फिलहाल तो यह नहीं दरें सभी पर लागू की जाने की तैयारी है।
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नए आदेशों के मुताबिक ऐसे उपभोक्ता को अब बिजली की दर 6.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से यूनिट की दर से लागू की जाएगी साथ ही मुफ्त में मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा भी नहीं मिलेगी।
आयोग के बिना आदेशों से जारी किए थे मीटर
प्रदेश में राज्य विद्युत आयोग के आदेशों के बाद से बिना अनापत्ति पत्र के भी भवन मालिकों को बिजली की कनेक्शन जारी किए थे l पहले तक इन सभी बिजली के कनेक्शन धारकों को एक ही दर पर बिजली की सप्लाई दी जा रही थी ,लेकिन अब राज्य विद्युत नियामक के आदेशों के बाद हिमाचल में घरेलू उपभोक्ताओं को अलग-अलग वर्गों में बांट दिया हैl उन्हें बिजली की भी अलग-अलग दरें दी जाएगीl जिन उपभोक्ताओं को बिजली के मीटर के कनेक्शन किसी स्थानीय निकाय के अनापत्ति पत्र मिलने के बाद जारी किया गया है lउन्हें सस्ती दर पर बिजली मिलेगी दूसरी स्थिति में ऐसे उपभोक्ताजिन्हें बिजली का कनेक्शन बिना अनापत्ति पत्र के दिया गया है lउन्हें ज्यादा दाम पर बिजली के बिल जारी किए जाएंगे l