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दुराचार के आरोपी सौतेले पिता को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

 

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी


शिमला। दुराचार के आरोपी सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) शिमला अमित मंडयाल ने दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, भादंसं 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने की। उन्‍होंने बताया कि वर्ष 2021 में शिमला जिला के रोहड़ू में यह मामला 18 मार्च, 2021 को दर्ज हुआ। पीड़ित ने पुलिस थाना रोहड़ू में आकर शिकायत पत्र दिया कि वर्ष 2020 से इसका सौतेले पिता उसके साथ दुराचार करता आ रहा है और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीड़ित ने यह भी बताया कि उसने अपनी माता को भी इस बारे में बताया था, लेकिन उसने उसका विश्वास नहीं किया। फिर उसने यह बात अपनी बुआ को बताई, जिसने पीड़िता को पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा। इस पर 2021 में उसने यह मुकद्दमा दर्ज करवाया। मामले की तफ्तीश उप निरीक्षक राम स्वरूप ने की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 10 गवाहों की जांच की और मुकद्दमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं और विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया।

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