शिमला-मटौर फोरलेन प्रभावितों को मुआवजा चाहिए तो बैंक दस्तावेज करवाएं जमा
हाइलाइट्स
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एसडीएम अर्की ने किया बैंक संबंधित दस्तावेज एसडीएम कार्यालय पहुंचाने का आग्रह
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कुछ बैंक मुआवजा राशि की प्राप्ति व अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे भ्रामक प्रचार
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मुआवजा भू-स्वामियों के चल रहे बैंक खाते में ही आएगा, अतिरिक्त खाता खुलवाने की आवश्यकता नही
अक्षरेश शर्मा
कुनिहार(सोलन)। यदि आप शिमला- मटौर फोरलेन के प्रभावित हैं और मुआवजे का राह तक रहे हैं तो बैंक संबंधित जुड़े दस्तावेज अर्की उपमंडल कार्यालय में जमा करवा दें। बैंक खाते में ही मुआवजा राशी आएगी। हालांकि कुछ बैंक भ्रामक प्रचार करके अतिरिक्त बैंक खाते खुलावने की फिराक में है। ऐसा करने की जरूरत नहीं, जो खाता चल रहा है, उसी खाते में मुआवजा राशी आएगा। इसकी पुष्टि उपमंडलाधिकारी अर्की याजविंद्र पॉल ने की है।
उन्होंने बताया कि अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मुआवजा दिया जाना आपेक्षित है। सभी भूस्वामी वर्तमान बैंक खाता नंबर एवं आईएफएससी कोड एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध करवाएं। ताकि उनकी भूमि का मुआवजा उन्हें अदा किया जा सके। कुछ बैंक मुआवजा राशि की प्राप्ति व अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे है। भूस्वामियों के चल रहे बैंक खाते में ही दिए जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त खाता खुलवाने की आवश्यकता नही है। इसलिए कोई भी भू स्वामी किसी के बहकावे में ना आएं। ज्यादा जानकारी के लिए 01796- 220666 नंबर पर किसी कार्यदिवस पर संपर्क कर सकते हैं।