Himachal:स्क्रैप पॉलिसी में पहले पंजीकरण में गैर परिवहन वाहनों को मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट
हाइलाइट्स
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परिवहन वाहनों में मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट
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सरकार ने स्क्रै प पॉलिसी को किया अधिसूचित
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल में 15 साल पुराने व्यवसायिक वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने के बाद सरकार वाहन मालिकों को विशेष पथकर एसआरटी व टोकन, रोड़ टैक्स में एक मुश्त छूट देगी। सरकार ने वाहन स्क्रैप करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार अधिसूचना जारी कर चुकी है।अधिसूचना के तहत वाहनों की पहली बार पंजीकरण पर गैर परिवहन वाहनों को 25 प्रतिशत की छूट व परिवहन वाहनों में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
वहीं पॉलिसी में ये भी प्रावधान किया गया है कि ये छूट परिवहन वाहनों में आठ वर्ष तक और गैर परिवहन वाहनों 15 वर्ष तक ही उपलब्ध रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि गैर परिवहन वाहनों को ये रियायत पहले रजिस्ट्रीकरण पर लागू होगी। सरकार प्रदेश भर में स्क्रैपिंग के लिए 12 केंद्र यानि हर जिला में 1 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलने जा रहा है। स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए प्रदेश में पंजीकृत सोसायटीए ट्रस्टए फर्म या कंपनी से आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। विभाग का लक्ष्य इस वर्ष में 5 केंद्र खोलने का पॉलिसी को सफल बनाने के लिए विभाग ने लक्ष्य भी निर्धारित किया है। विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस वर्ष कम से कम 5 केंद्र प्रदेश भर में खोल जाएंगे ताकि 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा सके।
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प्रदेश कई सरकारी गाड़ियां व बसें होनी है स्क्रेप
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के तहत 15 साल पूरी होने वाली सरकारी गाड़ियों व बसों का पंजीकरण परिवहन विभाग के पंजीकरण पोर्टल से ओटीमेटिक रदद् हो जायेगा। इसी के चलते प्रदेश के विभागों व एचआरटीसी की करीब 200 बसें स्क्रेप होनी है।