इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगी पेंशन
Highlights
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सरकार ने जारी की 23 करोड़ की पहली किस्त
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आवेदन जमा करने की तारीख से ही 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी
Post Himacal, Shimla
हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 की मासिक पेंशन के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। वित्त विभाग ने अभी 23 करोड़ रुपए की पहली किश्त राशि जारी कर दी है। यह राशि जिला कल्याण अधिकारियों के जरिए संबंधित जिलों में महिलाओं के खाते में डाली जा रही है। ऐसे में सूबे में जिन महिलाओं ने 1500 की मासिक पेंशन लेने के लिए फॉर्म जमा किए हैं और उनके खाते में अभी तक पेंशन नहीं पड़ी है। ऐसी महिलाओं को अब भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन महिलाओं के खाते में आवेदन जमा करने की तारीख से ही 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी। बशर्त है कि महिला पात्र हो और सरकार की ओर से जारी नियमों के अंतर्गत सभी शर्तों को पूरा करती हो। प्रदेशभर में इस योजना को लागू करने की अधिसूचना 13 मार्च की जारी की गई थी. जिसके बाद से अब तक विभाग को 7.50 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
इन्हें नहीं मिलेंगे 1500 रुपए
योजना की अधिसूचना के मुताबिक लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं की उम्र 18 से 59 साल और हिमाचल की स्थाई निवासी होना पहली शर्त है. इसके अलावा अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मियों, पेंशन भोगियों वाले परिवार की किसी भी महिला को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसा होने पर बंद होगी पेंशन की सुविधा
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत राशि की स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिलों के उपायुक्त, पांगी में आवासीय उपायुक्त, काजा और भरमौर में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और डोडरा क्वार में एसडीएम सक्षम अधिकारी हैं। जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी का दायित्व है कि वह सक्षम अधिकारी को स्वीकृति आदेश का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभी शर्तें सुनिश्चित कर लें। स्वीकृत ऑर्डर की प्रधान महालेखाकार और निदेशक अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग को भेजनी होगी। अगर किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या वह किसी कारणवश अपात्र हो जाती है तो सुख सम्मान निधि बंद करने की प्रक्रिया भी इन नियमों में बताई गई है. किसी भी लाभार्थी के खिलाफ अपात्र होने की शिकायत मिलने पर एक माह के अंदर तहसील कल्याण अधिकारी छानबीन कर सुख सम्मान निधि रोकने पर फैसला लेंगे।
यहां जमा करें फॉर्म
हिमाचल में लंबे समय तक आचार संहिता लागू होने के कारण 18 से 59 आयु वर्ग की जिन महिलाओं ने ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत 1500 मासिक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करा सकती हैं। तहसील कल्याण अधिकारी ही इन आवेदनों की स्क्रीनिंग करेंगे।
आवेदन के लिए ये चीजें जरूरी
आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर की पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी आदि लगानी होगी. इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियम अनुसार और सभी फॉर्मेलिटी समेत पूरे हों. अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के अंदर आवेदन करने वाली महिला को टिप्पणी समेत वापस भेजा जाएगा. अधिसूचना के मुताबिक परिवार यानी पति, पत्नी, व्यस्क या अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जिनका नाम परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में दर्ज हो उनको माना जाएगा.