जोगेंदर नगर में चरस तस्कर को तीन साल कारवास, पचास हजार का जुर्माना
- मंडी पठानकोट पर पुलिस ने नाकबंदी के दौरान 2017 में दबोचा था अरोपित
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
जोगेंद्रनगर(मंडी)। मंडी जिला के जोगेंदर नगर में नशे के एक सौदागर को न्यायालय साढे तीन साल की सजा सुनाकर सलाखों धकेला हैं। युवा पीढी को नशे की बुरी आदत में धकेल रहे अरोपित पर दोष साबित होने के बाद पचास हजार का जुर्माना भी अदा करने का फरमान जारी हुआ है।
मंडी जिला के बिशेष जज कैंप सरकाघाट सिथत जोगेंदर की अदालत में यह फैसला वीरवार को सुनाया गया है उप जिला न्यायवादी राजीव गांधी ने अदालत के इस फैसले की जानकारी देते हुये बताया कि नशे के सौदागर तिलक राज गांव कंपना निवासी सुधार तहसील पधर को जोगेंदर पुलिस ने 13 फरवरी साल 2017 मंडी पठानकोट हाईवे पर अपरोच रोड के समीप संदेह होने पर जब रोका था तो तलाशी के दौरान 360 ग्राम चरस बरामद की गई थी। बताया कि पुलिस के दबोचने के बाद जब उसने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने घटनास्थल की कुछ ही दूरी पर पकड़ा था। चरस तस्करी के इस मामले की तफदीश करते हुये पुलिस थाना जोगेंदर नगर में उस समय तैनात एएसआई राजेश कुमार ने एनडीपीएस की धारा 20के तहत मामला दर्ज कर दस गवाहों को भी शामिल किया। अदालत में पैरवी करते हुये उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने सभी गवाहों के व्यान के आधार पर अरोपित पर आरोप साबित किये।इस अदालत ने कारवाई करते हुये साढे तीन साल की सजा ओर पचास हजार जुर्माने का फैसला सुनाया है।