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Supreme Court: NEET परीक्षा दोबारा नहीं होगी, काउंसलिंग कल से

 

Post Himachal, New Delhi


NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पांचवीं सुनवाई में यह आदेश दिया। CJI ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्‍त सबूत नहीं मिले हैं। अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। अदालत ने NEET से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब सुनाएगी, यह नहीं बताया है। NEET की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है।

 

CJI ने कहा- हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।

 

 

 

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