नगर निगम सोलन की मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन कार्यक्रम
Post Himachal, Solan
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम सोलन की मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जैड ए, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 09 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार नगर निगम सोलन की मतदाता सूचियों का प्रारूप आज अर्थात 05 अगस्त, 2024 को जारी कर दिया गया है। 12 अगस्त, 2024 तक संशोधन प्राधिकरण के समक्ष दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। संशोधन प्राधिकरण द्वारा 17 अगस्त, 2024 तक इन दावों एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अपील प्राधिकरण के समक्ष 21 अगस्त, 2024 तक इस सम्बन्ध में अपील दायर की जा सकेंगी। अपील प्राधिकरण द्वारा 24 अगस्त, 2024 तक या उससे पूर्व अपीलों का निपटारा किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार 27 अगस्त, 2024 को या उससे पूर्व मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया जाएगा। मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए पात्रता तिथि प्रथम जुलाई, 2024 निर्धारित की गई है। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियां राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।