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लोकल रेजिडेंट को पार्टी बनाए जाने को लेकर बहस, 4 बजे तक फैसला संभव

Shimla: शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के मामले की शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता ने मस्जिद में अवैध निर्माण की ताजा पैमाइश की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति वक्फ बोर्ड को भी दी गई। साथ ही, स्थानीय लोगों को इस मामले में पार्टी बनाए जाने को लेकर करीब डेढ़ घंटे तक बहस चली। अब इस मामले पर फैसला शाम 4:00 बजे सुनाया जाएगा।

संजौली के स्थानीय लोगों ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में खुद को इस मामले में पार्टी बनाने के लिए आवेदन दिया था। उनका कहना है कि यह मामला पिछले 15 साल से नगर निगम कोर्ट में लंबित है और वे इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे फैसला लेना आसान हो सके।वक्फ बोर्ड ने इस मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाए जाने का विरोध किया। उनका पक्ष था कि स्थानीय लोगों को इसमें तीसरी पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, नगर निगम ने भी इस मामले में संजौली के निवासियों को तीसरी पार्टी के तौर पर शामिल न करने का समर्थन किया। अब फैसला लिया जाएगा कि स्थानीय लोगों को इस मामले में पार्टी बनाया जाएगा या नहीं।

कोर्ट में नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट पर भी शाम 4:00 बजे वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से सवाल पूछे जाएंगे। गौरतलब है कि 7 सितंबर की सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के अंदर हुए अवैध निर्माण की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद आयुक्त ने कनिष्ठ अभियंता को ताजा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, मस्जिद कमेटी ने नगर निगम को लिखित में सूचित किया था कि अगर आयुक्त कोर्ट से अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी होते हैं, तो वे खुद इसे हटाने के लिए तैयार हैं। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि शाम 4:00 बजे क्या निर्णय होगा—फैसला आएगा या वक्फ बोर्ड जवाब देने के लिए और समय मांगेगा।

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