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Politics: कांग्रेस के छह बागी विधायकों के निष्‍कासन पर नहीं लगेगा स्‍टे

 

 

हाइलाइट्स

  • शीर्ष अदालत ने रोक लगाने और वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से किया इंकार
  • 6 मई को होगी अब मामले की सुनवाई, दोनों पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा तलब

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी


शिमला/नई दिल्‍ली। हिमाचल में कांग्रेस के छह बागी विधायकों के निष्‍कासन पर फ‍िलहाल रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की सुनवाई की।  कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर तुरंत रोक लगाने और  वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 6 मई को होगी। हिमाचल विधानसभा सचिवालय को नोटिस भी जारी हुआ है। दोनों पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा तलब किया गया है। बागी नेताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और सत्यपाल जैन पेश हुए, जबकि हिमाचल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपीयर हए।

यह है मामला


हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्हिप का उल्लंघन करने पर छह कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा को अयोग्‍य घोषित किया था। बता दें कि व्हिप जारी होने के बावजूद विधायक बजट पारित होने के समय उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते विस अध्यक्ष ने इन पर कार्रवाई की थी। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले इन बागियों ने विस अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

 

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