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चमियाना में ओपीडी पर हाईकोर्ट की रोक, आईजीएमसी में ही चलेंगी आठ ओपीडी

 

Post Himachal, Shimla


हाईकोर्ट ने चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को ले जाने में हो रही दिक्कतों और सड़कों की खस्ताहालत पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यहां पर ओपीडी के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। ओपीडी वापस आईजीएमसी के लिए शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को हो रही दिक्कतों के लिए राज्य सरकार व लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट अदालत में दायर की। इसमें कहा गया कि अस्पताल में न तो कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और न ही दवाइयों की दुकान है। आईजीएमसी चिकित्सा अधीक्षक ने अदालत में कहा कि विभाग ने एचआटीसी से स्टाफ को ले जाने के लिए बसों की मांग की थी, जिसे एचआटीसी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेडिकल स्टाफ को ले जाने के लिए विभाग के पास न तो पर्याप्त कर्मचारी हैं और न ही बसें हैं।

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