मणिकर्ण में कहासुनी के बाद रिवाल्वर निकालने वाले सैलानी पर मुकदमा दर्ज, एसआईटी गठित
हाइलाइट्स
504, 506 और आर्म्स एक्ट 25 के तहत एफआईआर की दर्ज
आरोपी की पहचान जितेंद्र सिंह निवासी मनसा पंजाब के रूप में हुई
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की धार्मिक नगरी मणिकर्ण में बस चालक से हुई कहासुनी के बाद रिवाल्वर निकालने वाले सैलानी पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। दसकी पुष्टि एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने की है। एसपी ने कहा कि पिछले कल मणिकर्ण में घटी इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। छानबीन के बाद पाया गया कि इनोवा गाड़ी (पीबी 35वाई-9990) के चालक जितेंद्र सिंह निवासी मनसा जिला पंजाब ने रिवाल्वर निकाली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और आर्म्स एक्ट 25 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम पंजाब में जाकर व्यक्ति से पूछताछ करेगी और इस मामले में सभी दस्तावेजों की छानबीन कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।