मंडी में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर प्रतिबंध
पोस्ट हिमाचली न्यूज एजेंसी
मंडी । छोटी काशी मंडी में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी मंडी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने वीरवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए। आदेशानुसार 31 अगस्त तक आपदा को कम करने वाले कार्यों और आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। डीसी ने बताया कि ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जारी किए हैं। डीसी ने जिला मंडी में सड़क निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों, एनएचएआई और पीएमआईयू के परियोजना निदेशक, सभी एसडीएम और कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय अपराध होगा और जिला मंडी के सभी उपमंडल मैजिस्ट्रेट, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट और एसडीएम द्वारा अधिकृत अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।