Himachal

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: घाटे में चल रहे HPTDC के 18 होटल बंद होंगे

  • हिमाचल हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे HPTDC के 18 होटलों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए।

  • कोर्ट ने इन होटलों को “सफेद हाथी” बताते हुए इन्हें राज्य पर बोझ करार दिया।

  • HPTDC के प्रबंध निदेशक को आदेशों की अनुपालना का शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए।


 

Closure of loss-making HPTDC hotels: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के लंबे समय से घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला बुधवार को न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि इन होटलों को बंद करना इसलिए आवश्यक है ताकि सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। अदालत ने इन होटलों को “सफेद हाथी” बताते हुए कहा कि इनका संचालन राज्य के खजाने पर भारी बोझ बन चुका है। कोर्ट ने कहा कि HPTDC अपनी संपत्तियों का प्रबंधन सही तरीके से कर लाभ अर्जित करने में विफल रहा है, और इसका असर राज्य सरकार के वित्तीय संकट पर साफ दिखता है।

इन होटलों पर ताला लगाने का आदेश:
हाईकोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया है, उनमें शामिल हैं:

  • द पैलेस होटल चायल
  • होटल गीतांजलि डलहौजी
  • होटल बाघल दाड़लाघाट
  • होटल धौलाधार धर्मशाला
  • होटल कुणाल धर्मशाला
  • होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला
  • होटल एप्पल ब्लॉसम फागू
  • होटल चंद्रभागा केलोंग
  • होटल देवदार खजियार
  • होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर
  • होटल मेघदूत कियारीघाट
  • होटल सरवरी कुल्लू
  • होटल लॉग हट्स मनाली
  • होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली
  • होटल कुंजुम मनाली
  • होटल भागसू मैक्लोडगंज
  • होटल द कैसल नग्गर
  • होटल शिवालिक परवाणू

MD को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश:
कोर्ट ने HPTDC के प्रबंध निदेशक को इन आदेशों के अनुपालन के लिए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। साथ ही, अदालत ने निगम से उन चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मियों की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्हें अभी तक उनके वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं।

प्रदेश में HPTDC के 56 होटल:
हिमाचल प्रदेश में HPTDC के कुल 56 होटल हैं, जिनमें से अधिकांश घाटे में चल रहे हैं। इस कारण निगम अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने में असमर्थ है। इस मुद्दे पर अदालत ने चिंता जताई और आदेश दिया कि घाटे में चलने वाले होटलों को बंद कर निगम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित करे।

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