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6 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलेगा स्कूल में दाखिला

Himachal High Court admission order: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहली कक्षा में दाखिले को लेकर एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश राजीव शकदर और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार और स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दें। इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब 5 साल से ऊपर के बच्चों का दाखिला बिना किसी रोक-टोक के हो सकेगा।

याचिकाकर्ता के वकील सुमन ठाकुर ने बताया कि न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को जारी अधिसूचना को अनुचित और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। कोर्ट ने इसे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन माना है और कहा है कि किसी भी बच्चे से उसका शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर तीन साल तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। इस फैसले से लगभग 50,000 बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए माननीय न्यायालय का धन्यवाद व्यक्त किया है।

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