Himachal

मंडी मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से राहत, एमसी आयुक्त का फैसला रद्द

मंडी शहर के जेल रोड स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को अस्थायी राहत मिली है। सोमवार को मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने इस आदेश की प्रति नगर निगम (एमसी) कार्यालय को सौंप दी।

बता दें कि नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाते हुए मस्जिद में किए गए कथित अवैध निर्माण को 30 दिनों के भीतर हटाकर पुरानी स्थिति में लाने के निर्देश दिए थे। यह फैसला मुस्लिम समुदाय के लोगों को 17 सितंबर को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उनके पास 17 अक्तूबर तक का समय था।

इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए आयुक्त कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोमवार को एमसी कार्यालय में कोर्ट के आदेशों की प्रति जमा की।

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