पगार पेंशन देरी से आने पर बैंक लोन की किस्त नहीं दी, तो टेंश्न नहीं, देरी पर नहीं लगेगा ब्याज
- कर्मचारियों-पेंशनर पर न लगाई जाए पैनल्टी, सरकारने जारी किए आदेश
- सैलरी-पेंशन क्रेडिट होने के बाद काटी जाए EMI, राहत की ली सांस
Shimla: पगार या पेंशन देरी से आने पर बैंक लोन की किस्त नहीं दी है तो कोई बात नहीं। टेंश्न लेने की जरूरत नहीं। देरी पर ब्याज नहीं लगेगा।अर्थिक संकट से जूझते हुए पेंशन और सैलरी समय पर देने में नाकाम सुक्खू सरकार ने बैंकों से लोन लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ी राहत प्रदान की है।
राज्य के प्रधान सचिव वित्त ने स्टेट लेवल बैंकर्स समिति को पत्र लिखा है। जिसमें कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी-पेंशन मिलने तक इनके खाते से EMI न काटी जाए। इन पर अतिरिक्त पैनल्टी और ब्याज भी न वसूला जाए।प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग 1.50 लाख पेंशनर है। ज्यादातर ने बैंकों से घर, गाड़ी और दूसरे मकसद से लोन ले रखा है। ऐसे सभी कर्मचारी-पेंशनर को सरकार के इस फैसले से लाभ होगा।
प्रधान सचिव वित्त ने बीती शाम को डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को पत्र लिखकर सभी बैंकों को यह हिदायत देने का आग्रह किया, ताकि कोई भी बैंक किसी कर्मचारी व पेंशनर को पैनल्टी न लगाए।
बता दें कि राज्य सरकार ने आर्थिक संकट को देखते हुए कर्मचारियों को 5 सितंबर को सैलरी और पेंशनर को 10 तारीख को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारी व पेंशनर डरे हुए थे कि बैंक उनके EMI के एवज में उन्हें पैनल्टी लगा देंगे। इसके बाद कर्मचारियों का प्रतिनिधमंडल मुख्य सचिव से भी मिला।