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छावनी बोर्ड सुबाथू के सीईओ को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत नोटिस, पंद्रह दिन में देना होगा जवाब

 

Highlights

  • गुग्गा माड्डी के निकट स्थित अवैध ठोस अपशिष्ट स्थल में फैली गंदगी को लेकर कार्रवाई
  • गंदगी से सतही जल की गुणवत्ता और भूजल स्रोत दूषित होने का खतरा

Post Himachal, Subathu/Solan


गुग्गा माड्डी के निकट स्थित अवैध ठोस अपशिष्ट स्थल में फैली गंदगी को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने छावनी परिषद सुबाथू के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पंद्रह दिन के भीतर इसका जवाब बोर्ड अधिकारियों को देना होगा। जवाब असंतुष्‍ट होने  पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि अपशिष्‍ट स्‍थल पर फैली गंदगी से सतही जल की गुणवत्ता और भूजल स्रोत दूषित होने का खतरा है। स्थल पर भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट डाला जाता है। यह स्थल ढका हुआ भी नहीं है और बरसात के दिनों में रिसने वाले पानी से आस-पास के सतही जल की गुणवत्ता और भूजल स्रोत दूषित हो सकते हैं। विरासत में मिले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और निपटान नहीं किया जा रहा है। इस स्थल पर आवारा मवेशी, मक्खियों का आतंक और तीखी गंध व्याप्त थी, जिससे स्पष्ट है कि इस तरह के खतरे को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा गुग्गा माड्डी, सुबाथू (राम बाग श्मशान घाट के पास) के निकट स्थित अवैध ठोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षक रविंद्र कुमार की रिपोर्ट पर पर यह कार्रवाई की गई है।

 

Office copy CEO Subathu Solid waste notice 28.08.2024 (1)

यह है कार्रवाई का प्रावधान


जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 41, 43 एवं 44 के अंतर्गत दस हजार रुपए तक का जुर्माना और सात वर्ष तक का कारावास या दोनों और/या 2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 16 एवं 19 के अंतर्गत पांच वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों और यदि विफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना जो प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक हो सकता है।

 

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