Budget LIVE: नौकरीपेशा पर बरसाई राहत, 3 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये
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Budget 2024: मोदी सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। इससे आयकर में 7,500 रुपये की बचत होगी।
#WATCH वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार… pic.twitter.com/JW3POFGXnu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव
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0 – 3 लाख रुपये तक – शून्य
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3 से 7 लाख रुपये तक – 5%
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7 से 10 लाख रुपये तक – 10%
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10 से 12 लाख रुपये तक – 15%
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12 से 15 लाख रुपये तक – 20%
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15 लाख रुपये से ऊपर – 30%
वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने का किया एलान, जानें खास बातें
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चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी।
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न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है।
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विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
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म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
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ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
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टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.O पर काम जारी है
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म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म
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शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%
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इनकम टैक्स कानून की छह महीने में समीक्षा करेंगे
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एंजेल टैक्स हटाया