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साधन संपन्न लोगों की 125 यूनिट मुफ्त बिजली , सैकड़ों पद भरे जाएंगे

 

हाइलाइट्स

  • गरीब परिवारों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली की सुविधा
  • JOA-IT 309, 339 के रिजल्ट निकालने को हरी झंडी

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी 


शिमला। हिमाचल कैबिनेट ने अमीर व साधन संपन्न लोगों की 125 यूनिट मुफ्त बिजली बंद करने का निर्णय लिया है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई। प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा विद्युत उपभोक्ता है, इनमें से लगभग सात लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा मिल रहा है। मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि कैबिनेट के फैसले के बाद लगभग 20 प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता बाहर होंगे, 80 प्रतिशत को लाभ मिलता रहेगा।

 

इन्‍हें नहीं मिलेगी सब्सिडी


मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्डों के अध्यक्षों/सलाहकारों, विशेष कार्य अधिकारियों, सरकारी/निगमों/बोर्डों के सभी श्रेणी-1 और श्रेणी-2 कर्मचारियों की सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया। इसमें आईएएस, आईपीएस, एचपीएस, एचएएस, वन व न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही सभी ए व बी श्रेणी के सरकारी ठेकेदारों और सभी आयकर दाताओं के लिए सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया।

 

  • बल्क ड्रक पार्क पर हुआ फैसला

    मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित होने वाले परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की घोषणा को मंजूरी दी। बैठक में ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत में राज्य का हिस्सा प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए निविदा आमंत्रित करने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना में रिट्रीट, मशोबरा, बैंड टुकडा आंद्री, शिव मंडी आंद्री, ताल एवं गिरी, डीपीएफ खलीनी, बीसीएस, मिस्ट चैंबर तथा परिमहल के अतिरिक्त क्षेत्रों को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने को स्वीकृति प्रदान की। बल्क ड्रक पार्क का 50 फीसदी खर्च हिमाचल सरकार वहन करेगी। इसमें एक हजार करोड़ हिमाचल व एक हजार करोड़ केंद्र सरकार देगी। इस प्रोजेक्ट की तिथि को 31 मार्च 2026 तक कर दिया है।
  • प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 486 पद भरने की मंजूरी

    बैठक में शिक्षा विभाग में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 486 पदों तथा प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पदों के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक से संबंधित पोस्ट कोड 903 और 939 के लंबित परिणामों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा दोनों पोस्ट कोडों के लिए अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को सौंपा। बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
  • इन पदों को भरने की मंजूरी

    मंत्रिमंडल ने राज्य में हेलीपोर्ट पर तैनाती के लिए गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के 53 पद तथा विभिन्न श्रेणियों के पुलिस कर्मियों के 60 पद सृजित करने व भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे कुल संवर्ग संख्या बढ़कर 123 हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करने वाले जूनियर बेसिक अध्यापकों के रूप में 18 ग्रामीण विद्या उपासकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया।
  • बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में कार्डियोलॉजी विभाग बनाने का निर्णय लिया गया तथा इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर के तीन पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर तथा नायब तहसीलदार के मंडल कैडर को राज्य कैडर घोषित करने का निर्णय लिया।
  • इन कर्मियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि

    मंत्रिमंडल ने हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में कार्यरत कर्मियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता वाली महिला सरकारी कर्मचारी को उसके पूरे सेवाकाल के दौरान अपने बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षक पुरस्कार योजना 2024 शुरू करने को भी मंजूरी दी।
  • समर्पित राज्य कोष को मंजूरी

    कैबिनेट ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए समर्पित राज्य कोष के निर्माण को मंजूरी दे दी। साथ ही राज्यपाल को आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 कैदियों की समय से पहले रिहाई की भी सिफारिश की। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राज्य में दोपहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हेडगियर की खरीद की अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • दियोटसिद्ध रोपवे को मंजूरी

    मंत्रिमंडल ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जिला हमीरपुर में टैक्सी पार्किंग से बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध तक रोपवे स्थापित करने को मंजूरी दी। बैठक में मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए दो-दो पीईटी स्कैन मशीनें तथा आईजीएमसी शिमला के लिए एक स्पेक्ट स्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिमला-धर्मशाला के बीच सप्ताह के सातों दिन उड़ानें संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।

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