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Himachal: छह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

 

हाइलाइट्स

  • केस की सुनवाई 6 मार्च को संभव
  • स्पीकर के ऑर्डर पर स्टे लगाने की गुहार

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी


शिमला। अयोग्‍य घोषित करने के हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले को छह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केस की सुनवाई 6 मार्च को संभव है। बता दें कि राज्‍यसभा चुनावों में क्रास वोटिंग करने वाले बागी विधायकों को कुलदीप पठानिया ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी मानते हुए बीते 28 फरवरी को अयोग्य घोषित करार दिया। इसके बाद सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला के सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ के देवेंद्र कुमार भुट्‌टो, बड़सर के इंद्र दत्त लखनपाल, लाहौल-स्पीति के रवि ठाकुर और गगरेट के चैतन्य शर्मा हिमाचल विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। इन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें स्पीकर के ऑर्डर को जल्द स्टे करने का आग्रह किया गया है, ताकि इनकी सदस्यता को बहाल किया जा सके।

 

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