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हिमाचल में थमा चुनावी प्रचार, परसों वोटिंग

हाइलाइट्स

  • भाजपा सहित दूसरे सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने प्रदेश छोड़ा

  • अब झुंड व लाउड स्पीकर के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी


शिमला। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उप चुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के बाद भाजपा सहित दूसरे सभी दलों के स्टार प्रचारक प्रदेश छोड़ चुके हैं। शाम छह बजे के बाद और अगले कल कोई भी प्रत्याशी झुंड व लाउड स्पीकर के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा।चुनावी शोर थमने के बाद प्रत्याशी वन टू वन जरूर प्रचार होगा। मगर इस दौरान भीड़ इकट्‌टठी करने की इजाजत नहीं होगी। हिमाचल में आज शाम छह बजे से शराब के सभी ठेके और शराब परोसने वाले बीयर-बार, होटल व ढाबें भी बंद हो गए हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले शराब विक्रेताओं के खिलाफ निर्वाचन विभाग ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। प्रदेश में एक जून तक ड्राइ डे रहेगा और मतगणना वाले दिन यानी चार जून को भी शराब के ठेके बंद रहेंगे। वोटिंग पूरी होने के बाद शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी जाएगी।

कुछ आज कुछ कल पोलिंग पार्टियों होंगी रवाना


दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों के लिए कुछ पोलिंग पार्टियां आज रवाना हुई।जबकि शेष पोलिंग पार्टी कल सुबह रवाना की जाएगी। सभी पोलिंग पार्टियों को कल शाम तक अपने-अपने पोलिंग बूथ मतदान के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे, ताकि परसों सुबह समय पर वोटिंग शुरू की जा सके।

धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्‌ठे


चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने तथा शांति बनाए रखने के मकसद से प्रदेशभर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्‌ठे खड़े नहीं हो सकेंगे। इसकी इजाजत केवल मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में दी होगी, वह भी केवल वोटिंग के लिए लाइनों में खड़े लोगों और कानून एवं व्यवस्था में तैनात कर्मियों को होगी।

  • चुनाव डयूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य लोगों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार, बैनर, स्टीकर इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • चुनाव डयूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर फोन, वायरलेस फोन या कोई भी उपकरण जो ध्वनि को बढ़ा सकता है, उसे ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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