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प्रतिबंधित सिरप को वाशिंग मशीन में छिपाकर तस्‍करी करने वाले शातिर को पंद्रह साल कैद

 

हाइलाइट्स

  • सोलन जिला अदालत के स्पेशल जज-1 अरविंद मल्होत्रा की अदालत का फैसला
  • डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया गया, सुनवाई के दौरान 13 गवाह भी पेश

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी


सोलन। प्रतिबंधित सिरप को वाशिंग मशीन में छिपाकर तस्‍करी करने के आरोपी को सोलन जिला अदालत के स्पेशल जज-1 अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है।
जिला न्यायवादी संजय पंडित ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में सोलन सदर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर शक्ति नगर जौनाजी रोड में रविंदर नाम के व्यक्ति के कमरे में छापामारी की और यहां से 31 वॉइल्स सिरप की बरामद की। कि उसने अपनी वाशिंग मशीन में छुपा कर रखी थी। प्रतिबंधित दवा होने के चलते पुलिस ने इस मामले में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और इसका चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी रविंद्र को दोषी करार देते हुए उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाह भी पेश किए गए।

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