इस्तीफा स्वीकार न करने का मामला : 3 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर विधानसभा सचिवालय को नोटिस
हाइलाइट्स
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विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा स्वीकार न करने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट
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24 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई
पोस्ट हिमाचल न्पूज एजेंसी
शिमला, संजू। हिमाचल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीन निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई की। याचिका सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 24 अप्रैल तक दायर करने के लिए कहा गया है। तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, कृष्ण लाल ठाकुर और आशीष शर्मा ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। यह याचिका हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से इस्तीफा स्वीकार न किए जाने के विरोध में थी। तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को इस्तीफा दिया था और 30 मार्च को विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया था।