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हाईकोर्ट ने दुकानों के बाहर नाम लिखने के मामले में मंत्री विक्रमादित्य, अनिरुद्ध, होम सेक्रेटरी, DGP समेत 7 भेजा नोटिस

High Court notice in shop name case:  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुकानों के बाहर नाम लिखने के विवादित मामले में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), शिमला के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। यह जनहित याचिका हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयानों पर आधारित है, जिसमें सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

जनहित याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य के कुछ मंत्री और संगठनों द्वारा दिए गए बयानों से प्रदेश के भाईचारे को नुकसान पहुँच रहा है। इनमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विवादास्पद बयान भी शामिल हैं। याचिका में बताया गया कि ढाबों और खाने-पीने की दुकानों के बाहर नाम और पहचान लिखने का आदेश दिया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि दुकानदारों पर नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस तरह के आदेश पहले जारी किए गए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।

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