HimachalNATIONAL

संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय निवासियों की अपील खारिज, अवैध निर्माण पर अहम सुनवाई

Shimla : राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई।  मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की ओर से प्रस्तुत की गई एप्लिकेशन पर विचार करते हुए दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश दिए हैं।बता दें कि कोर्ट में नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता द्वारा मस्जिद में अवैध निर्माण की ताजा पैमाइश की रिपोर्ट पेश की गई, जिसकी एक प्रति वक्फ बोर्ड को भी सौंपी गई। सुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों को इस मामले में पार्टी बनाने को लेकर डेढ़ घंटे तक बहस चली, लेकिन शाम 4:00 बजे के बाद कोर्ट ने इस दरखास्त को खारिज कर दिया। 

स्थानीय लोगों की अपील

पिछली सुनवाई में संजौली के स्थानीय निवासियों ने इस मामले में खुद को पार्टी बनाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। उनका कहना था कि यह मामला पिछले 15 साल से लंबित है और वे महत्वपूर्ण तथ्य पेश कर सकते हैं, जो फैसले में मददगार हो सकते हैं।

वक्फ बोर्ड और नगर निगम का विरोध

वक्फ बोर्ड ने इस अपील का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि स्थानीय लोगों को इस मामले में तीसरी पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नगर निगम ने भी वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हुए स्थानीय निवासियों को पार्टी न बनाने की सिफारिश की। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में स्थानीय निवासियों को पार्टी बनाने की दरखास्त को खारिज कर दिया।

रिपोर्ट और वक्फ बोर्ड की प्रतिक्रिया

नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट पर वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से शाम 4:00 बजे के बाद सवाल पूछे जाएंगे। 7 सितंबर की पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के अंदर हुए अवैध निर्माण की जानकारी मांगी थी, जिसके आधार पर आयुक्त ने ताजा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

मस्जिद कमेटी का रुख

मस्जिद कमेटी ने पहले ही नगर निगम को सूचित कर दिया था कि यदि कोर्ट अवैध निर्माण को हटाने का आदेश देती है, तो वे खुद इसे हटाने के लिए तैयार हैं। अब इस बात पर सभी की नजरें हैं कि वक्फ बोर्ड इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया देगा, और आगे का निर्णय क्या होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *